गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता और प्रशासनिक स्वीकृति के संचालित निजी विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) ने जिले के 100 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया है।
10 दिनों में करना होगा ऑनलाइन आवेदन
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी चिन्हित निजी विद्यालयों को सरकार के ई-पोर्टल पर अनिवार्य रूप से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों को अवैध घोषित कर बंद कराया जाएगा। साथ ही संबंधित संचालकों पर कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए दिया गया मौका
जिला शिक्षा पदाधिकारी Yogesh Kumar ने बताया कि जिन स्कूलों ने अब तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें 10 दिन का अंतिम मौका दिया गया है। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र विद्यालयों को वैध मान्यता प्रदान की जाएगी, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
उन्होंने बताया कि जिले में 100 से अधिक निजी स्कूल बिना सरकारी मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जो शिक्षा विभाग के नियमों का उल्लंघन है।
अभिभावकों की बढ़ी चिंता
इस कार्रवाई के बाद उन अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है, जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि किसी भी विद्यालय में बच्चों का दाखिला कराने से पहले उसकी सरकारी मान्यता की जांच जरूर करें।
अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि विभाग के अल्टीमेटम के बाद कितने निजी विद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमों का पालन करते हैं।